मध्यप्रदेश में पदोन्नति नियम लागू होने के बाद पांच तहसीलदारों को बनाया प्रभारी डिप्टी कलेक्टर

भोपाल डेस्क / पंचायत इंडिया न्यूज़

भोपाल। मध्य प्रदेश में नौ साल बाद नए पदोन्नति नियम लागू किए गए हैं। 31 जुलाई तक सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी जानी हैं। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच तहसीलदारों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बना दिया। जबकि, पदोन्नति की प्रक्रिया विभागों ने प्रारंभ कर दी है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अलका एक्का तहसीलदार बैतूल को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर पांढुर्णा, आलोक वर्मा तहसीलदार आगर मालवा को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर शाजापुर, अनिल कुमार तलैया तहसीलदार छतरपुर को डिप्टी कलेक्टर पन्ना, बालकृष्ण मिश्रा तहसीलदार कटनी को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर सतना और अनिल राघव तहसीलदार ग्वालियर को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर बनाया है। उच्च पद के प्रभार के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। इन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा के वेतनमान या क्रमोन्नति की पात्रता भी नहीं होगी।

जबकि पदोन्नति की प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने उच्च पद का प्रभार देने पर रोक लगा दी है, क्योंकि जब पदोन्नति होगी तो इनमें कई अधिकारी ऐसे भी होंगे जो पदोन्नत ना हो पाएं। तब विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए यह कदम उठाया है लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

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