केंद्र का किसान हितैषी फैसला : किसानों को 21 दिन के अंदर मिलेगा फसल बीमा क्लेम, नहीं तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ होगा भुगतान

ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली / पंचायत इंडिया न्यूज़

नई दिल्ली। किसानों को फसल बीमा योजना में मिलने वाले क्लेम के भुगतान करने के मामले में किसान हितैषी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब किसानों को बीमा क्लेम की राशि 21 दिन में मिलेगी, यदि बीमा कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि देगी होगी। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली राहत राशि का शेयर राज्य सरकार द्वारा नहीं देने पर उन्हें भी 12 प्रतिशत ब्याज के साथ किसानों को पेमेंट करना होगा, वहीं केंद्र सरकार तो अपना शेयर जरूर देगी। इसकी जानकारी मंगलवार, 29 जुलाई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि पूर्व की फसल बीमा योजना किसान हितैषी नहीं थी, उसमें अनेक परिवर्तन करने का काम हुआ है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि बीमा कंपनी किसान का क्लेम निर्धारित तिथि से 21 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उसे 12% ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि राज्य सरकारें कहती है हम देंगे किसान का पैसा, पर कई राज्य सरकारें समय पर किसानों का पैसा नहीं देती है। उन्होंने आंध्रपदेश का जिक्र करते हुए कहा कि जगन सरकार ने तीन साल से किसानों का पैसा नहीं दिया है। शिवराज सिंह ने कहा, हमने तय किया है कि राज्य सरकार अपना शेयर दे या न दे,पर केंद्र सरकार अपना शेयर जरूर किसानों के खातों डालेगी। साथ ही उन्होंने कहा, आगे से जो राज्य सरकारें किसानों के शेयर का पैसा समय से नहीं देंगी, उन्हें भी किसानों की राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

PMFBY 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
1- PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।

2- अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें या लॉग इन करें।

3- अपनी फसल, क्षेत्रफल और मौसम (खरीफ 2025) का विवरण भरें।

4- अपने बैंक खाते की जानकारी और भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड (खतौनी) की जानकारी भरें।

5- आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बुवाई घोषणा जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

6- सभी जानकारी की ठीक से चेक करें और आवेदन जमा करें।

7- पावती रसीद को सहेज कर रखें या प्रिंट निकाल लें।

8- अगर जरुरी हो तो लागू प्रीमियम का भुगतान करें।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ?
यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करती है। साथ ही तकनीकी सुधारों और आसान प्रीमियम दरों के जरिए खेती को सुरक्षित बनाती है। जिससे किसानों की काफी परेशानी कम हो जाती है।

कब से प्रारंभ हुई PMFBY ?
18 फरवरी 2016 को शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि मंत्रालय के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

PMFBY के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। किसाना pmfby.gov.in पर अपना फसल बीमा पंजीकरण करा सकते हैं।

किस नुकसान में मिलता है बीमा क्लेम ?
फसल बीमा योजना अप्रत्याशित मौसम, कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

कौन सी फसलें हैं इस योजना में कवर ?
यह योजना धान, मक्का और दालों सहित कई प्रकार की फसलों को कवर करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

PMFBY कौन करता है संचालित ?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और बीमा प्रदाताओं के सहयोग से, सब्सिडी वाले प्रीमियम के माध्यम से किसानों का समर्थन करने के लिए PMFBY का संचालन करता है।

पंजीयन का क्या है तरीका ?
ऋणी किसानों का स्वत: पंजीकरण हो जाता है, जबकि गैर-ऋणी किसानों को समय सीमा में आवेदन करना होता है। कई राज्यों ने किसानों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण समृद्धि और खाद्य सुरक्षा के लिए इस योजना काफी महत्व है।

कैसे और कहां करें बीमा क्लेम के लिए दावा ?
इस योजना के तहत किसान फसलों की क्षति के लिए 72 घंटों के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447 या फसल बीमा ऐप के माध्यम से अपना दावा दर्ज कराएं।

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